CG Liquor Scam: शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की शर्त के साथ मिली राहत

नई दिल्ली/रायपुर, 5 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। हालांकि, अदालत ने जमानत के साथ कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं रह सकेंगे। उन्हें राज्य से बाहर रहना होगा और न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तों का भी पालन करना होगा।
अनवर ढेबर का नाम छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में प्रमुख आरोपियों में शामिल है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अन्य एजेंसियों द्वारा की जा चुकी है। उन पर शराब कारोबार में कथित अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े आरोप हैं।
सूत्रों के अनुसार, अनवर ढेबर अन्य मामलों में भी आरोपी हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद उन्हें निर्धारित शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत का लाभ मिलेगा। अदालत के आदेश के अनुसार, जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर राहत वापस भी ली जा सकती है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी। वहीं, जांच एजेंसियां अपने स्तर पर अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी रखेंगी।
